नरेश श्रीपात्री व नईम कुरेशी के ताइक्वांडो एसोसिएशन को न्यायालय ने किया प्रतिबंधित अनाधिकृत रूप से प्रतियोगिता का आयोजन करना पड़ा महंगा

बुलंद गोंदिया। सिविल जज एवं प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी,गोंदिया के कोर्ट ने हाल ही में दिए गए आदेश में नरेश ग्यानीराम श्रीपात्री एवं नईम कुरैशी, भंडारा के ताइक्वांडो एसोसिएशन को प्रतियोगिता आयोजन करने से हमेशा के लिये प्रतिबंधित किया ।
गौरतलब है की नरेश व नईम ने ताइक्वांडो एसोसिएशन के नाम से अनाधिकृत रूप से प्रतियोगिता का आयोजन किया था इस मामले में दोनो के खिलाफ अधीकृत गोंदिया जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव दुलीचंद मेश्राम ने सिविल कोर्ट गोंदिया में मामला दाखिल किया गया था की इन्होंने 09 अगस्त 2022 को गोरेगांव में गोंदिया जिल्हा ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2022 का आयोजन सभी वर्ग आयु में किया गया था वह अनाधिकृत थी ।
नरेश श्रीपात्री व नईम कुरेशी के ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा जो स्पर्धा का परिपत्रक प्रकाशित किया गया था जिसमें प्रतिखिलाडी एंट्री फीस 500 रुपए ली गई थी, और आयोजन संगठन का नाम ताइक्वांडो एसोसिएशन, गोंदिया का लेटर हेड इस्तेमाल करके परिपत्रक निकला गया था एवं उपरोक्त जिला ताइक्वांडो स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें आयोजक एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन का धर्मदाय आयुक्त कार्यालय गोंदिया में रजिस्ट्रेशन ही नहीं था।
प्रतियोगिता के नाम पर खिलाड़ियों को गुमराह किया जा रहा था, आयोजकों का मतलब सिर्फ पैसे कमाना था जिला खेल अधिकारी कार्यालय एवं अन्य शासकीय कार्यालय में हमारा एसोसिएशन अधिकृत है इस प्रकार का पत्र व्यवहार करके शासकीय कार्यालय को भी गुमराह किया गया था जबकि संवैधानिक तौर पर कोई भी उनके एसोसिएशन का शासकीय रजिस्ट्रेशन नहीं था।
जब रजिस्टर संस्था गोंदिया जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से नोटिस भेजा गया कि आपके पास संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आप गोंदिया जिला ताइक्वांडो स्पर्धा का आयोजन करें फिर भी नरेश श्रीपात्री और नईम कुरैशी ने इस प्रकार का गैर कृत्य नोटिस मिलने के बावजूद भी शुरू रखा।

जिस पर गोंदिया जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से सिविल कोर्ट गोंदिया में मामला दाखिल किया गया था, कि इस प्रकार के अनाधिकृत स्पर्धा का आयोजन करने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
यह मामला 15 महीने चला उसके बाद न्यायालय में कई गवाह और सबूतनरेश श्रीपात्री व नईम कुरेशी के खिलाफ प्रस्तुत किए गए।
जिसके आधार पर माननीय कोर्ट ने आदेश जारी किया की नरेश श्रीपत्री एवं नईम कुरैशी की ताइक्वांडो एसोसिएशनबोगस है इस लिये इनको ताइक्वांडो स्पर्धा, कार्यक्रम आयोजन करने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है यह आदेश संयुक्त सिविल जज एवं प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी गोंदिया ने दिया।

सभी पालक वर्ग से अधिकृत गोंदिया जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से निवेदन किया गया है कि उपरोक्त प्रतिबंधित संस्था से ताइक्वांडो स्पर्धा,
आयोजित करने पर सहभागी ना हो , उन्होंने के पास कोई भी ताइक्वांडो स्पर्धा, कार्यक्रम आयोजन करने की कोई भी शासकीय अनुमति नहीं है, नाही कोई संवैधानिक अधिकार उनके पास है, ऐसा आवाहन अधीकृत गोंदिया जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव दुलीचंद मेश्राम उनकी ओर से किया गया।

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