नाबालिका को प्रेम जाल में फंसा कर लैगिक छल करने वाले आरोपी रामेश्वर राऊत को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

बुलंद गोंदिया। तिरोडा तहसील के ग्राम पिंडकेपार निवासी आरोपी रामेश्वर उर्फ रामू सुखदेव राऊत उम्र 25 वर्ष को 17 वर्षीय नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा कर उसे भगाकर ले जाने व उसके साथ लैंगिक छल करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 8 फरवरी को प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश तथा विशेष सत्र न्यायधीश एस ए ए आर ओटी द्वारा विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 900जुर्माने की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि प्रकरण इस प्रकार है कि 8 मार्च 2014 को 17 वर्षीय नाबालिका अपनी सहेली के साथ भूगोल विषय का पेपर देने सिद्धार्थ हाई स्कूल ठाणे गांव गई थी पेपर छुटने के पश्चात आरोपी रामेश्वर राऊत द्वारा उसे प्रेम का झांसा देकर अपने साथ काली पीली टैक्सी से तिरोड़ा, गोंदिया व छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ ले गया तथा पीड़िता से पुराने प्रेम संबंध के चलते आरोपी ने गलत फायदा उठाते हुए उसे बल्लरशाह लेकर गया वह उसके साथ लैंगिक छल किया। इस मामले में पीड़िता के माता ने आरोपी द्वारा उसकी बेटी को भगा कर ले जाने के मामले में तिरोड़ा थाने में 10 मार्च 2014 को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर बल्लारशाह से दोनों को पकड़कर तिरोड़ा थाने में उपस्थित किया था इस मामले में एसडीपीओ दीपक गिरेहे व अजीत कुंभार ने मामले की जांच कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी ।जिस पर विशेष सरकारी वकील एड कृष्णा डी पारधी द्वारा कर न्यायालय में 11 गवाह पेश किए तथा चिकित्सा अहवाल व मामले की स्थिति को देखते हुए प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश तथा विशेष सत्र न्यायाधीश एस ए ए आर ओटी द्वारा आरोपी को धारा 354 ,363 ,366 के तहत प्रत्येक में एक 1 वर्ष का सश्रम कारावास वह विभिन्न धाराओं के तहत 900 जुर्माने की सजा सुनाई।
उपरोक्त मामले में पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे के मार्गदर्शन में पैरवी अधिकारी पुलिस सिपाही शंकर साठवने व महिला पुलिस सिपाही सुनीता लिल्हारे न्यायालयीन कार्य देखा।

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