नाबालिक का विनयभंग आरोपी को 5 माह की सजा 11 हजार का जुर्माना

बुलंद गोंदिया। रावणवाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रावणवाड़ी निवासी आरोपी सोमेश्वर चुन्नीलाल टेंभरे उम्र 35 वर्ष को विशेष सत्र न्यायालय द्वारा बाल लैंगिक अत्याचार का दोषी करार देते हुए 5 माह की कारावास व विभिन्न धाराओं के तहत 11हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रावणवाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत आरोपी द्वारा 19 नवंबर 2017 की शाम 7:00 बजे के दौरान फरियादी 17 वर्षीय नाबालिका अपनी मां के साथ घर के बाहर बैठी थी, इसी दौरान आरोपी द्वारा नवरात्र के समय मोबाइल चोरी किए जाने के संदेह के कारण को लेकर फरियादी व उसकी मां को अश्लील गाली गलौज कर मारपीट की जिस पर आरोपी के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ धारा 294, 323 ,506 सहायक धारा 12 बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून 2012 के तहत मामला दर्ज कर जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया । उपरोक्त प्रकरण जिला व सत्र न्यायाधीश तथा विशेष सत्र न्यायाधीश न्यायालय एस ए ए आर ओटी सामने पेश किया गया उपरोक्त मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 294 के अंतर्गत 3 माह की सजा 5000 का जुर्माना ना भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा, धारा 323 के तहत 5 महीने का सश्रम कारावास व 1000 जुर्माना जुर्माना न भरने पर 1 महीने का अतिरिक्त कारावास उसी प्रकार धारा 509 के अंतर्गत 5 महीने का सश्रम कारावास व 5000 का जुर्माना दंड न भरने पर 1 महीने का अतिरिक्त कारावास इस प्रकार 5 माह की सजा व 11000 जुर्माने की सजा सुनाई तथा उपरोक्त जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। उपरोक्त प्रकरण में सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी पारधी अतिरिक्त सरकारी वकील सतीश यू घोड़े द्वारा पैरवी करते हुए 5 गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया तथा उपरोक्त प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे के मार्गदर्शन में पुलिस पैरवी अधिकारी पुलिस सिपाही यादवराव कुर्वे पुलिस स्टेशन रावणवाड़ी द्वारा न्यायालय कार्य में सहयोग दिया।

 

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