सिंधी कॉलोनी रावण मैदान में अवैध अतिक्रमण कर निर्माण की गई इमारत को गिराने का जिलाधिकारी ने दिया आदेश सोमवार 29 मई को प्रशासन की होंगी संयुक्त कार्रवाई

बुलंद गोंदिया। गोंदिया शहर के सिंधी कॉलोनी रावण मैदान स्थित नजूल सीट क्रमांक 25 भूखंड क्रमांक 1/36 ,1/ 37 व 1/109 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर इमारत का निर्माण किया गया था जिसके अनाधिकृत होने का प्रमाणित होने पर जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के तहत जिला प्रशासन वह नगर परिषद प्रशासन के संयुक्त अभियान में सोमवार 29 मई को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि सिंधी कॉलोनी रावण मैदान के नजूल सीट क्रमांक 25 भूखंड क्रमांक 1/36 ,1/37 व 1/109 पर किए गए अनाधिकृत निर्माण प्रकरण में पूर्व पार्षद दिलीप गोपलानी की सदस्यता तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश में रद्द की गई थी। किंतु गोपलानी द्वारा नजूल सर्वे में उपरोक्त भूमि उनके नाम से ना होने का शपथ पत्र दिए जाने व किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होने का दिए जाने के चलते तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे वर्तमान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन द्वारा तत्कालीन समय में दिलीप गोपलानी की सदस्यता बहाल कर उपरोक्त भूखंड की जांच कर शासन जमा करने का आदेश दिया था।

जिसके पश्चात उपरोक्त इमारत को गिराकर शासन जमा किए जाने का निर्णय लगभग निश्चित हो चुका था किंतु पूर्व पार्षद दिलीप गोपलानी व अन्य अतिक्रमण अनाधिकृत रूप से किए गए व्यक्तियों द्वारा कानून के साथ आंख मिचौली खेल व मामले को लटकाए रखने का भरपूर प्रयास किया गया।
इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर तो कभी जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर मामले को लंबित किया गया किंतु आखिरकार सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता महेश वाधवानी द्वारा इस प्रकरण में हमेशा संपूर्ण दस्तावेज के साथ प्रशासन के सामने विषय को मजबूती से रखकर निरंतर हक की लड़ाई लड़ी गई।

जिसके चलते 3 मई 2023 को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित लोकशाही दिवस के अवसर पर उपरोक्त अतिक्रमण बांधकाम को गिरा कर अतिक्रमण हटाते हुए वह भूखंड को शासन जमा करने का कड़ा निर्देश जिलाधिकारी चिन्मय गोतमारे द्वारा नगर परिषद प्रशासन गोंदिया को दिया गया था।

जिसका पत्र जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र प्राप्त होते ही उपरोक्त भूमि नजूल के अंतर्गत आने के चलते नगर परिषद प्रशासन द्वारा गोंदिया अपर तहसीलदार को इस संदर्भ में कार्यवाही करने के लिए 22 मई 2023 को पत्र दिया था। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार उपरोक्त मामले में गोंदिया के अपर तहसीलदार प्रकाश तिवारी द्वारा नजूल सीट क्रमांक 25 भूखंड क्रमांक 1/36 1/37 व1/ 109 पर अनधिकृत बांधकाम अतिक्रमण को निकालने के संदर्भ में नगर परिषद प्रशासन, नजूल विभाग, भूमि अभिलेख विभाग, पुलिस निरीक्षक गोंदिया शहर, मंडल अधिकारी गोंदिया को देते हुए 29 मई 2023 सोमवार को सुबह 11:30 बजे संपूर्ण यंत्रणा के साथ कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया है।

जिसके चलते अब प्रशासन द्वारा उपरोक्त कार्रवाई की जाएगी किंतु यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक कर पाता है या नहीं यह 29 मई को ही सामने आ पाएगा।

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