एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते धनश्री की हत्या करने वाले आरोपी दुर्गा प्रसाद रहांगडाले को मृत्यु पर्यंत सश्रम आजीवन कारावास धनश्री को 10 माह में मिला न्याय

बुलंद गोंदिया। रावणवाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम झिलमिली में आरोपी दुर्गा प्रसाद रहांगडाले द्वारा एक तरफा प्रेम प्रकरण के चलते 17 वर्षीय नाबालिग धनश्री की हथोड़ा मारकर व ब्लड से गला काटकर जघन्य हत्या कर दी थी। इस मामले में 22 दिसंबर2022 को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एन. बी. लवटे द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण इस प्रकार है कि दासगांव(खुर्द) निवासी आरोपी दुर्गा प्रसाद गणेश राहंगडाले उम्र 21 वर्ष यह चिरामनटोला निवासी 17 वर्षीय युवती धनश्री गोपाल कृष्णा हरिनखेडे से एकतरफा प्यार करता था। इस प्रेम प्रकरण के चलते आरोपी द्वारा धनश्री से शादी करने के लिए कहा किंतु धनश्री द्वारा मना किए जाने पर 23 फरवरी 2022 को शाम 4:30 बजे के दौरान जब मृतका कामठा मार्ग से झिलमिली होते हुए ट्यूशन के लिए जा रही थी इसी दौरान झिलमिली मार्ग के समीप उसे रोककर सिर पर लोहे के हथौड़े से क्रूरता पूर्वक वार करने के साथ ही ब्लेड से उसके गले पर वार कर हत्या कर दी तथा इस दौरान आरोपी ने भी स्वयं को ब्लेड मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था।
उपरोक्त घटनास्थल के समीप ही कृषि पंप का सुधार कार्य करने वाले नागरिकों ने प्रत्यक्ष देखा व घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी जो धनश्री की हत्या कर भाग रहा था उसे पकड़ कर उससे पूछताछ किए जाने पर आरोपी द्वारा अपना अपराध कबूल करने के साथ ही शादी के लिए मना करने पर उसे मारा है ऐसा कहा था।
इस मामले में आरोपी के खिलाफ फरियादी लोकेश राधेलाल हरिनखेडे उम्र 42 वर्ष की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस थाने में भादवि की धारा 302, 309 के तहत मामला दर्ज कर तत्कालीन पुलिस अधिकारी पुलिस निरीक्षक उद्धव ढमाले द्वारा मामले की संपूर्ण जांच कर 28 फरवरी 2022 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
उपरोक्त प्रकरण में सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए एन.बी लवटे तदर्थ जिला न्यायाधीश क्रमांक- 2 तथा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश गोंदिया द्वारा भादवि की धारा 302 के तहत मृत्यु होने तक सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वही मृतक के परिजनों को सानुग्रह अनुदान देने के आदेश दिए।
उपरोक्त मामले में सरकार की ओर से विशेष तथा अतिरिक्त सरकारी वकील कृष्णा डी पारधी वह जिला सरकारी वकील महेश चंदवानी द्वारा पैरवी कर 9 गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। तथा जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन व पुलिस निरीक्षक उद्धव ढमाले के निरीक्षण में पैरवी पुलिस कर्मचारी पुलिस हवलदार यादवराव का कुर्वे ने सहयोग किया।

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