बुलंद गोंदिया। अर्जुनी मोरगांव निवासी आरोपी अतुल उर्फ बोम्क्या रंगारी को 7 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायाधीश एस ए ए आर ओटी द्वारा दोषी करार देते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 55000 जुर्माने की सजा दी।
प्रकरण इस प्रकार है कि 23 अक्टूबर 2015 को आरोपी अतुल रंगारी उम्र 35 वर्ष द्वारा पीड़िता के गांव में जब बुद्ध विहार में भीम ज्योति कार्यक्रम तथा दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम होने के चलते फरियादी उपरोक्त कार्यक्रम में व्यस्त थे। जिसका लाभ लेकर आरोपी द्वारा पीड़िता के घर में शाम 4:00 बजे के दौरान अवैध रूप से प्रवेश कर 7 वर्षीय नाबालिगा के साथ दुष्कर्म किया था जिसके पश्चात पीड़िता द्वारा इस घटना की जानकारी रोते हुए अपने दादा-दादी व माता को दी जानकारी प्राप्त होने पर ग्राम के नागरिकों द्वारा आरोपी की पंचायती पिटाई भी की गई थी। तथा इस मामले में पीड़िता के पिता द्वारा पीड़िता के पिता फरियादी द्वारा 23 अक्टूबर 2015 को अर्जुनी मोरगांव पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 376 (2) (आय), 450 तथा सहायक कलम 4,6 बाल लैंगिक अत्याचार अधिनियम 2012 के तहत मामला दर्ज कर उपरोक्त मामले की जांच तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक राजेश गज्जल द्वारा कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था।
उपरोक्त मामले में सरकार तथा पीड़ित व फरियादी की तरफ से विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी पारधी वह जिला सरकारी वकील एम एस चांदवानी द्वारा न्यायालय के समक्ष 14 गवाहों को पेश किया।
न्यायालय द्वारा आरोपी की उम्र चिकित्सा अहवाल तथा न्यायालय के सामने आए सबूतों के आधार पर प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायाधीश एस ए ए आर ओटी द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 450 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50000 जुर्माने की सजा दंड ना भरने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास इस प्रकार 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 55000 जुर्माने की कठोर सजा दी।
साथ ही उपरोक्त जुर्माने की राशि पीड़ित बालिका को देने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया इसके साथ ही जिला विधि सेवा प्राधिकरण गोंदिया के माध्यम से मनोधैर्य योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद व पुनर्वसन करने का आदेश दिया।
उपरोक्त प्रकरण में पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में पैरवी कर्मचारी पो हवा गीता ठाकुर /तुरकर द्वारा न्यायालय कार्य में सहयोग दिया।
7 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म आरोपी अतुल उर्फ बोम्क्या रंगारी को 15 वर्ष का सश्रम कारावास 55000 का जुर्माना
