बुलंद गोंदिया। सड़क अर्जुनी निवासी आरोपी रमेश देवचंद कटरे उम्र 24 वर्ष को नाबालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए विशेष सत्र न्यायालय वह तदर्थ न्यायाधीश क्रमांक 1 एनबी लवटे द्वारा सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण इस प्रकार है कि सड़क अर्जुनी निवासी आरोपी रमेश देवचंद कटरे उम्र 24 वर्ष द्वारा 22 दिसंबर 2017 की शाम 5:00 बजे के दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले परिवार की नाबालिका बच्ची उम्र 3 वर्ष 9 महीने जो मार्ग पर अपनी बहन के साथ खेल रही थी जिसे आरोपी द्वारा समीप के एक सूने घर में ले जाकर उसके साथ लैंगिक अत्याचार कर दुष्कर्म किया जिससे पीड़िता रोने लगी वह इस घटना की जानकारी अपनी मां को बताई जिसके पश्चात गांव के सभी लोग जमा हो गए तथा पीड़िता की माता द्वारा इस मामले में पुलिस स्टेशन डुग्गीपार में जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई शिकायत प्राप्त होने पर तथा शिकायत के आधार पर तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक भगवान झरेकर द्वारा आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 376( 2) (आय) व बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के अंतर्गत मामला दर्ज कर मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था।
उपरोक्त मामले में आरोपी के खिलाफ सरकार व फरियादी की ओर से विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी पारधी व जिला सरकारी वकील महेश चांदवानी द्वारा 9 गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया तथा गवाहों व चिकित्सा अहवाल के आधार पर तदर्थ जिला न्यायाधीश क्रमांक 1 तथा विशेष सत्र न्यायाधीश एनबी लवटे द्वारा आरोपी को बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई तथा जुर्माने की राशि ना भरे जाने पर आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा साथ ही दंड की राशि की राशि प्राप्त होने पर पीड़िता को देने का निर्देश दिया उपरोक्त मामले में डुग्गीपार पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सचिन दत्तात्रेय वांगड़ें के मार्गदर्शन में हवलदार नारायण खंडवाहै ने न्यायालय कार्य में सहयोग दिया।
नाबालिगा से दुष्कर्म आरोपी रमेश कटरे को सश्रम आजीवन कारावास 10 हजार का जुर्माना
