जननी की जघन्य हत्या करने वाले कपूत को सश्रम आजीवन कारावास

बुलंद गोंदिया। आमगांव पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बाम्हणी निवासी आरोपी प्रमोद मनीराम सेंडे उम्र 38 वर्ष को अपनी ही माता की जघन्य हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए जिला न्यायाधीश-1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन-बी लवटे द्वारा सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
प्रकरण इस प्रकार है कि आमगांव पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बाम्हणी निवासी मृतक महिला श्रीमती मीराबाई मनीराम सेंडे उम्र 55 वर्ष यह आरोपी की माता थी। आरोपी प्रमोद की पत्नी उसकी प्रताड़ना से तंग होकर घटना के 3 महीना पूर्व अपने मायके चली गई थी। मृतक यह अपने माता-पिता के पास ही रहता था तथा घर के कोठे में सोता था। दिनांक 28 अप्रैल 2020 कि सुबह मनीराम सेंडे व उसकी पत्नी मीराबाई सेंडे प्रतिदिन अनुसार सुबह 6:00 बजे उठ कर कोठे से बकरी व गाय को बाहर निकालने के लिए गई थी। जहां आरोपी सोया हुआ था जिसे उसकी माता मीराबाई द्वारा उठने के लिए कहा जिस पर आरोपी द्वारा आक्रोशित होकर अपने सोई भी खटिया फेंक कर बाजू के कक्ष में जाकर कुल्हाड़ी लेकर आया वह कोठे की सफाई कर रही अपनी माता के सिर पर कुल्हाड़ी से दो वार किया जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई । जिसका रक्त अधिक बह जाने के चलते उसे उपचार के लिए गोंदिया के जिला शासकीय चिकित्सालय में दाखिल कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
उपरोक्त मामले में फरियादी आरोपी के पिता मनीराम रघुजी सेंडे द्वारा आमगांव पुलिस थाने में दर्ज कराई थी ।उपरोक्त शिकायत के आधार पर तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष जाधव द्वारा आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया ।
इस मामले में न्यायालय में सरकार की ओर से जिला सरकारी वकील महेश एस चांदवानी व अतिरिक्त सरकारी वकील कृष्णा डी पारधी द्वारा फरियादी व अन्य महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय के सामने पेश किया तथा चिकित्सा अहवाल, रासायनिक परीक्षण के आधार पर जिला न्यायाधीश -1व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोंदिया एन-बी लवटे द्वारा सरकारी पक्ष द्वारा रखे गए सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 3000 जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना न भरने पर आरोपी को 3 महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगा। उपरोक्त प्रकरण में पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस विभाग की ओर से मपोशि सुनीता लिल्हारे, पुलिस नायक सुनील बावनकर पुलिस स्टेशन आमगांव द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

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