नाबालिगा से दुष्कर्म आरोपी प्रकाश उपवंशी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

बुलंद गोंदिया। दवनीवाडा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम की निवासी 15 वर्षीय नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी प्रकाश उपवंशी उम्र 30 वर्ष दुर्गा चौक कलमना तहसील व जिला नागपुर निवासी को दोषी करार देते हुए प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश तथा विशेष सत्र न्यायाधीश एस ए ए आर ओटी द्वारा 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 600 जुर्माने की सजा सुनाई।
प्रकरण इस प्रकार है कि आरोपी द्वारा फरियादी व गांव के अन्य लोगों को बैंक से दूधारू मवेशियों के लिए कर्ज दिलाने के नाम पर फार्म भरे थे। इस बात का लाभ लेते हुए फरियादी व पीड़िता के बीच जान पहचान हो गई थी। इस का फायदा लेते हुए 30 अप्रैल 2015 को जब पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ तिरोडा बाजार के लिए गई थी जहां आरोपी द्वारा उन्हें अपने वाहन में बैठाकर देव्हाड़ा तहसील तुमसर व खापा तथा नागपुर ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
उपरोक्त मामले में नाबालिग पीड़िता के अपहरण की शिकायत उसके पिता द्वारा किए जाने पर आरोपी सहित पीड़िता को खापा से गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के खिलाफ फरियादी की शिकायत के आधार पर भादवी की धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया तथा उपरोक्त मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक डीजी बाकारे व एनबी सावंत द्वारा कर आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 363, 376 (2)(एन) सहायक धारा 6 बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून 2012 के तहत दर्ज करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया ।इस मामले में सरकार व पीड़िता के पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी पारधी द्वारा 8 गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसके आधार पर प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश तथा विशेष सत्र न्यायधीश एस.ए ए आर औटी द्वारा आरोपी को भादवि की धारा 363, 366 (अ) प्रत्येक में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा 600 जुर्माने की सजा सुनाई।

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