कोरोना नई गाइडलाइन- स्कूले बंद शासकीय व निजी कार्यालयों में 50% की मर्यादित संख्या

बुलंद गोंदिया। राज्य व जिले में कोरोना के संक्रमण की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी व अध्यक्ष आपदा प्रबंधन विभाग नयना गुंडे द्वारा नई गाइडलाइन जारी की। जिसमें 15 फरवरी तक जिले की सभी स्कूलों एवं महाविद्यालय को बंद किया गया है, तथा शासकीय व निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या 50% तक मर्यादित की गई है इसके साथ ही अन्य नियम भी जारी किए गए हैं ।
गौरतलब है कि राज्य व जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है जिस पर प्रतिबंधक उपाय योजना के तहत नयना गुंडे जिलाधिकारी व जिला दंडाधिकारी तथा अध्यक्ष जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण गोंदिया द्वारा नई गाइडलाइन 10 जनवरी को जारी की गई है । जिसके अंतर्गत संचार बंदी सुबह 5:00 से रात 11:00 बजे तक जिसमें 5 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकते, तथा रात 11 से सुबह 5:00 बजे तक बिना कारण के बाहर निकलने पर प्रतिबंध ,जिले की सभी स्कूल एवं महाविद्यालय 15 फरवरी 2022 तक बंद की गई है तथा 10वीं और 12वीं की शैक्षणिक कार्य के लिए शिक्षा बोर्ड से समय समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएंगी तथा शासकीय, वाणिज्य कार्यालय व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 50% तक मर्यादित की गई है । उपरोक्त स्थानों पर कार्य करने वाले सभी नागरिकों का दोनों टीकाकरण अनिवार्य है।
पूर्ण रुप से बंद
स्कूल कॉलेज महाविद्यालय 15 फरवरी तक बंद स्विमिंग पूल, स्पा वैलनेस सेंटर आगामी आदेश तक बंद
50% मर्यादित संख्या के साथ शुरू
शासकीय कार्यालय जिसमें कोई भी नागरिक संबंधित कार्यालय प्रमुख से लिखित परवानगी के सिवाय कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता तथा नागरिकों से चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए सभी शासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वार में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर मशीन उपलब्ध करवाई जाए बिना मास्क के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध, निजी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या कम करने तथा कार्य समय में बदलाव वह work-from-home की सुविधा उपलब्ध कराने कार्यालय में 50% से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध,कोविड-19 दोनों डोज लेने वालों को ही प्रवेश तथा प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर सैनिटाइजर व मास्क की व्यवस्था
शादी विवाह में 50 लोगों की मर्यादित संख्या उल्लंघन किए जाने पर 50000 का जुर्माना
सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक राजकिय कार्यक्रम में 50% की मर्यादित संख्या तथा कार्यक्रम के लिए संबंधित तहसीलदार से लिखित मंजूरी तथा नियमों का उल्लंघन करने पर 50000 का जुर्माना व गुनाह दर्ज
व्यामशाला ब्यूटी पार्लर सलून 50% क्षमता के शुरू
क्रीडा स्पर्धा इत्यादि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूर्व नियोजित स्पर्धा नियमों के अंतर्गत आयोजित की जाएंगी जिसमें दर्शकों पर प्रतिबंध केंद्र शासन के सभी निर्देश जारी प्रत्येक 3 दिनों के अंतर पर rt-pcr की जांच अनिवार्य गांव शहर तहसील जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की क्रीडा स्पर्धा पर पूर्ण प्रतिबंध ।
पूर्ण रुप से बंद बगीचे प्राणी संग्रहालय दर्शनीय स्थल आदि
50% क्षमता के साथ वह कोविड-19 का पालन करते हुए शॉपिंग मॉल बाजार संकुल रेस्टोरेंट उपहार गृह होटल नाट्यगृह सिनेमा आदि 50% क्षमता के साथ शुरू रह सकते हैं किंतु उन्हें कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा ।
इसके अलावा अति आवश्यक सेवा, स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूप से शुरू रहेंगे लेकिन उन्हें भी नियमों का पालन करना होगा इस प्रकार का आदेश जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी व अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नयना गुंडे द्वारा जारी किया गया है तथा जिले के नागरिकों से आव्हान किया है कि संक्रमण की इस महामारी में नियमों का पालन कर मास्क का उपयोग सामाजिक अंतर व सैनिटाइज करने के साथ ही अनावश्यक भीड़ ना की जाए ।

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