सिंधी कॉलोनी रावण मैदान निवासी 10 लोगों द्वारा अवैध निर्माण कार्य, नप की कार्रवाई शुरू पुलिस में दर्ज हुआ मामला

बुलंद गोंदिया। गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सिंधी कॉलोनी रावण मैदान निवासी 10 नागरिकों द्वारा बिना नगर परिषद की मंजूरी के शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिनके खिलाफ मुख्य अधिकारी करण चौहान के आदेश पर सहायक नगर रचनाकार सौरभ कावड़े द्वारा शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया।
प्रकरण इस प्रकार है कि प्रभाग क्रमांक 15 के पार्षद सिंधी कॉलोनी रावण मैदान निवासी दिलीप तुलसीराम गोप्लानी द्वारा अवैध निर्माण कार्य किए जाने की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता सिंधी कॉलोनी निवासी महेश श्यामकुमार वाधवानी द्वारा लिखित रूप से नगर परिषद मे 8 जून 2020 को की थी। इस संदर्भ में नगर परिषद प्रशासन द्वारा बांधकाम संबंधी तथा जगह की मालकी हक्क संबंधित दिलीप गोप्लानी को पत्र भेजा गया था जिसके अनुसार दिलीप गोप्लानी द्वारा 10 जुलाई 2020 को दिए गए अपने जवाब में कहा कि उपरोक्त मालकीयत की जगह का मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। जिसके पश्चात 20 जुलाई 2020 को पूरनलाल मुरलीधर गोप्लानी, विक्रम मुरलीधर गोप्लानी, राजकुमार नंदलाल गोप्लानी, अमित नंदलाल गोप्लानी सभी सिंधी कॉलोनी निवासी द्वारा उपरोक्त जगह पर निर्माण कार्य व नक्सा मंजूरी के लिये नगर परिषद में आवेदन किया था । जिस पर मुख्य अधिकारी के आदेश पर सिंधी कॉलोनी परिसर में जाकर उपरोक्त प्रकरण की जांच की गई जिसमें गैर अर्जदार राजकुमार(रामकुमार) नंदलाल गोप्लानी, अमित नंदलाल गोप्लानी, पूरनलाल मुरलीधर गोप्लानी, राजकुमार नेचलदास मोटवानी, रमेश कुमार नेचलदास मोटवानी, कौशल्या देवी रमेशलाल नागवानी ,पुष्पा देवी मोहनलाल गांधी, सुलोचना भीषम कुमार लालवानी, आशा देवी रामचंद्र रामचंदानी , तुलसीदास मोतीराम गोप्लानी द्वारा नगर परिषद की सीमा के अंतर्गत आने वाले सीट क्रमांक 25 प्लाट क्रमांक 1/36 ,1 /37 जिसका अंदाजन क्षेत्र 2400 वर्ग फुट तथा प्लाट क्रमांक 1 / 109 क्षेत्रफल अंदाज 200 फुट की जगह पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की मंजूरी न लेकर अवैध रूप से मकान का निर्माण कार्य शुरू हो ना दिखाई दिया। इसके पश्चात मुख्य अधिकारी गोंदिया के आदेश पर फरियादी सहायक नगर रचनाकार सौरभ कावड़े द्वारा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 की कलम 53व 54 के तहत गैर अर्जदारसभी 10 लोगों पर शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया ।
शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त मामले में अपराध क्रमांक 860/ 2021 धारा 53 ,54 महाराष्ट्र प्रादेशिक व नियोजन नगर रचना अधिनियम 1966 के तहत मामला दर्ज किया गया उपरोक्त मामले में शहर पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू की गई है ।
उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रकरण के चलते तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक कुमार मीणा द्वारा क्षेत्र के पार्षद दिलीप गोप्लानी की नगर परिषद की सदस्यता रद्द की गई थी। इसके पश्चात पार्षद द्वारा यह मामला मंत्रालय में पेश किया गया था जहां सुनवाई के दौरान पार्षद की सदस्यता तो बहाल की गई । किंतु नगरविकास विभाग के माननीय मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा इस मामले में जिला अधिकारी को आदेश दिया गया था कि शासकीय जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के संदर्भ में तत्काल जांच कर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए व अवैध कब्ज़ा धरियो से शासकीय भूमि को शासन जमा किया जाए जिसके चलते राजस्व व नगर परिषद प्रशासन द्वारा मामले की जांच कर अपनी कार्रवाई शुरू की है।
अब यह देखना है कि इस मामले में सही आरोपी कौन सामने आता है यह जांच के पश्चात ही राजस्व, नगर परिषद व पुलिस विभाग द्वारा खुलासा किया जा सकेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त प्रकरण में उपविभागीय अधिकारी द्वारा मामले की जांच शुरू की गई है जिससे संभावना जताई जा रही है कि उपरोक्तशासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किए जाने के मामले में जमीन शासन जमा होने की संभावना प्रबल हो गयी है।

 

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