ब्रेक द चैन आवश्यक सेवा सोम से शुक्र 8 बजे तक शनिवार और रविवार को 3 बजे तक शुरू, अन्य प्रतिष्ठान रविवार को रहेंगे पूर्ण रुप से बंद

बुलंद गोंदिया। ब्रेक द चैन अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी नयना गुंडे द्वारा 3 अगस्त को जारी किए गए आदेश के अनुसार अति आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक रात 8 बजे तक तथा शनिवार और रविवार को दोपहर 3 बजे तक शुरू रहेंगे साथ ही अन्य प्रतिष्ठान जो अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत नहीं आते वे रविवार को पूर्ण रूप बंद रहेंगे।
गौरतलब है कि ब्रेक द चैन अभियान के अंतर्गत गोंदिया की जिलाधिकारी नयना गुंडे द्वारा जारी किए गए 3 अगस्त को आदेश के अनुसार अति आवश्यक सेवा के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक तथा शनिवार व रविवार को 7:00 से दोपहर 3:00 बजे तक शुरू रहेंगे साथ ही अन्य प्रतिष्ठान अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत नहीं आते वह रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
इसके अलावा सभी सार्वजनिक उद्यान, खेलों के मैदान, व्यायामशाला, साइकिलिंग आदि पूर्ण रूप से शुरू रहेंगे।
सभी शासकीय, अर्ध शासकीय ,निजी कार्यालय शत प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रहेंगे किंतु भीड़ ना हो इसका नियोजन करें जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वह उसी प्रकार शुरू रहेगा।
सभी कृषि संबंधित प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य संबंधित कार्य, औद्योगिक उपक्रम, मालवाहक यातायात पूरी क्षमता के साथ शरू।
व्यामशाला, योग केंद्र, केस कर्तनालय , सलून, ब्यूटी पार्लर, जिसमें ए सी का उपयोग नहीं किया जाएगा तथा 50% क्षमता के साथ सोम से शुक्रवार तक 8:00 बजे तक शनिवार को 3:00 बजे तक तथा रविवार को पूर्ण रुप से बंद रहेंगे।
सभी सिनेमा ग्रह, नाट्यगृह ,मल्टीप्लेक्स आदि स्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे ,राज्य शिक्षा विभाग, उच्च तकनीकी विभाग के आदेश शाला तथा महाविद्यालय के लिए लागू रहेंगे।
सभी रेस्टोरेंट होटल भोजनालय सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:00 से 4:00 बजे तक 50% क्षमता के साथ तथा इसके पश्चात होम डिलीवरी दे सकते हैं। शनिवार व रविवार को सिर्फ होम डिलीवरी वह घर पहुंच सेवा शुरू रहेंगी।
रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक संचार बंदी लागू रहेंगी।
भीड़ को कम करने के लिए जन्मदिन, राजकिय कार्यक्रम, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम ,चुनावी सभा प्रचार रैली निषेध मोर्चा आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
शुरू रहने वाले प्रतिष्ठानों में मास्क का उपयोग, प्रवेश द्वार पर हैंडवास, सैनिटाइजर व सामाजिक अंतर का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।
उपरोक्त आदेश का पालन ना करने वाले तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, अथवा समूह पर साथ रोग प्रतिबंधक कानून 1897 तथा आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी इस प्रकार का आदेश 3 अगस्त 2021 को जिलाधिकारी गोंदिया नयना गुंडे द्वारा जारी किया गया है।

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