नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर नप ने 3 आरो वाटर कंपनियों को किया सील

नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों की जांच सुरु
बुलंद गोंदिया। गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आरो वाटर का व्यवसाय करने वाली पांच कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल व महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा नोटिस जारी कर उन्हें बंद करने का आदेश देकर नगर परिषद को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिसके चलते 6 नवंबर को गोंदिया शहर की 2 आरो वाटर कंपनियों श्रीजी वाटर सप्लायर, डॉल्फिन स्वीट वाटर सप्लायर को सील किया था। तथा ,साईंराज वाटर सप्लायर सूर्याटोला, साईं स्वस्थ जल चुटिया रोड तथा अनूप एक्वा भीम नगर को नोटिस दिया था। जिन्हे केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण तथा अन्न व औषध प्रशासन का ना हरकत प्रमाण पत्र पेश करना था। लेकिन समय पर दस्तावेज उपलब्ध ना करवाए जाने के चलते 10 नवंबर को उपरोक्त तीनों कंपनियों को मुख्य अधिकारी करण चौहान के मार्गदर्शन में सील किया गया। उपरोक्त कार्रवाई नप प्रशासकीय अधिकारी सी.ए राने, स्वास्थ्य विभाग के अभियंता सुमेध खापर्डे, बाजार विभाग के मिश्रा, विद्युत विभाग के विवेक सरपे, मोहित राजनकर ,प्रतिक मानकर , मनीष बेरीसाल, प्रफुल्ल पानतवने, सुमित सेंद्रे ने की।विशेष है कि नप द्वारा अब शहर में चल रही सभी आरो वाटर कंपनियों की जांच शुरू कर दी है।

Share Post: