शासन निर्णय के अनुसार अतिक्रमण धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिल रहा लाभ -सुशील राऊत

जिलाधिकारी को आदिवासी गोवारी समाज संघटना ने निवेदन देकर की मांग
बुलंद गोंदिया। प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी के लिए 2022 तक पक्के मकान की महत्वकांक्षी योजना के तहत राज्य में 2011 के पूर्व निवास के लिए अतिक्रमण किए गए अतिक्रमण धारकों को इस योजना का लाभ मिले ऐसा निर्णय लिया गया था। लेकिन जिले में गत 2 वर्षों से इस योजना के अंतर्गत एक भी लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिला जिसके लिए आदिवासी गोवारी समाज अध्यक्ष सुशील राऊत व संघटना ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर तत्काल इस पर उचित कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब है कि देश में सभी नागरिकों को पक्के मकान प्राप्त हो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास भूमि नहीं है तथा वे अतिक्रमण कर रह रहे हैं ऐसे नागरिक जिन्होंने वर्ष 2011 के पूर्व का अतिक्रमण है। उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 17 नवंबर 2018 नगर विकास मंत्रालय के निर्णय अनुसार उन अतिक्रमणकारियों को नियमित कर इस योजना का लाभ दिया जाए तथा जिसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन कर निर्णय लिया जाए जिसमें उप जिलाधिकारी, जिला भूमि अधीक्षक, नगर परिषद, नगर पंचायत ,मुख्याधिकारी सदस्य के रूप में मौजूद रहेंगे लेकिन जिले में गत 2 वर्षों के बावजूद समिति का गठन ना होने तथा सभा न होने के चलते उन अतिक्रमणकारियों को नियमित नहीं किया गया है। तथा गोंदिया नगर परिषद कि 27 जून 2019 को आम सभा के प्रस्ताव क्रमांक 5 के अनुसार ढाई हजार अतिक्रमणकारियों के आवेदन उपविभागीय कार्यालय मैं आगे की कार्यवाही के लिए दिए गए हैं। लेकिन उपरोक्त सभी प्रस्ताव प्रलंबित है। जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी को मकान कैसे प्राप्त होगा इस पर प्रश्नचिन्ह निर्माण हो रहा है। इस संदर्भ में आदिवासी गोवारी समाज संघटना के अध्यक्ष सुशील राऊत व सदस्यों में दिपक नेवारे ,भाऊ किशन गजभिये ,नितिन सहारे ,रोहित नेवारे ,शैलेश सहारे ,विशाल राउत ,प्रमोद राउत द्वारा जिलाधिकारी को निवेदन देकर मांग की गई कि उपरोक्त समिति की सभा तत्काल लेकर अतिक्रमण धारकों को न्याय दिया जाए अन्यथा संघटना द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आंदोलन किया जाएगा।

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