गोंदिया शहर में 1 जनवरी से भारी वाहनों को नहीं मिलेगा प्रवेश

यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए पुलिस विभाग का आदेश
बुलंद गोंदिया। गोंदिया शहर की यातायात व्यवस्था सुधार के लिए पुलिस विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश से 1 जनवरी 2021 से भारी वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा जिसकी अधिसूचना महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 33,(1),(ब),(,क) के तहत जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे द्वारा जारी की गई है। विशेष यह है कि शहर के बाजार परिसर व अन्य प्रमुख मार्गों पर दिन भर भारी वाहनों के आवागमन के चलते यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। जिससे घंटो जाम लगा रहता है। इस व्यवस्था को लागू करने के पूर्व प्रयोग के तौर पर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बंदी लगाई गई थी, अब जिसका सुधारित नियम लागू किया गया है।जिसमें सुबह 9 से रात 9 बजे तक के सभी प्रमुख मार्ग नो एंट्री जोन में होंगे। जिसमें (1)कारंजा टी पॉइंट से गोंदिया की ओर आने वाला मुख्य मार्ग (2) पतंगा चौक से फूलचूर मार्ग से गोंदिया आने वाला मार्ग(3) राजा भोज चौक से छोटा गोंदिया मार्ग (4 )मरारटोली जंक्शन से गोंदिया की ओर आने वाला मार्ग (5) रानी अवंती बाई चौक से छोटा गोंदिया पाल चौक आने वाला मार्ग(6) कुडवा नाका से पाल चौक (7) सिंधी स्कूल से गोंदिया शहर की ओर आने वाला मुख्य मार्ग(8) बायपास रोड किसान चौक से फूलचूर गांव की ओर आने वाला मार्ग का समावेश है। साथ ही मरारटोली बस स्थानक की ओर से बड़े उड़ान पुल से जय स्तंभ जय स्तंभ की ओर सुबह 9 से रात के 9 बजे तक के भारी वाहनों पर पाबंदी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रामनगर गोदाम से आने वाले भारी वाहनों को कुडवा नाका से पाल चौक मार्ग में 1 से 3 बजे तक प्रवेश पर छूट रहेंगी, किंतु वाहन की गति 20 किमी से अधिक ना होना चाहिए।
इन वाहनों पर नहीं होंगी बंदी- अति आवश्यक सेवा के अंतर्गत कुछ भारी वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है जिसमें केंद्र व राज्य शासन, नगर परिषद, जिला परिषद व अन्य महामंडलों के शासकीय वाहन (2) दमकल वाहन, सेना के वाहन तथा पुलिस दल के भारी वाहन (3) केंद्र राज्य व स्थानीय संस्था के कार्यों में लगे निजी भारी वाहन (4) दूध, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस जैसे अति आवश्यक वस्तु आपूर्ति करने वाले वाहन( 5) प्रवासी वाहन, शासकीय, अर्ध शासकीय, तथा निजी प्रवासी वाहन।
नो पार्किंग जोन- बाईपास रोड के पतंगा चौक से बालाघाट की ओर जाने वाला मार्ग तथा गोरेगांव की ओर जाने वाले मार्ग के दोनों और 500 मीटर तक भारी वाहनों के लिए नो पार्किंग जोन लागू किया गया है। उपरोक्त नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 131 के अनुसार 500 रूपए का जुर्माना लगेगा।

 

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